हिमाचल: सड़क तोड़ने पर 5 गुना जुर्माना, लागत भी वसूली जाएगी

हिमाचल: सड़क तोड़ी तो भरना होगा दोबारा बनाने की लागत का पांच गुना जुर्माना, दोषी से वसूली जाएगी लागत
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 03 Sep 2026
हिमाचल प्रदेश में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 में नुकसान की पुनर्स्थापन लागत का पांच गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मलबा और सामग्री डालने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, वाहन-मशीनरी जब्ती और डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
विपक्ष के विरोध के बीच विवि संशोधन विधेयक पारित
शिमला। हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से होंगी। विश्वविद्यालय अब केवल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियां ही कर सकेंगे जबकि गैर शिक्षकों की भर्तियां राज्य चयन आयोग करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक बुधवार को विधानसभा में करीब पौने दो घंटे चली चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
सड़क पर छोड़े वाहन और मशीनरी होगी जब्त : सड़क के किनारे छोड़े गए जब्त वाहन, मशीनरी या अन्य सामग्री को विभाग जब्त कर सकेगा। इस पर 2,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगेगा। विधेयक में निर्धारित अवधि में दावा नहीं करने पर जब्त सामग्री को सार्वजनिक नीलामी के जरिये बेचने का प्रावधान भी किया गया है।















