हिमाचल: 249 ग्राम चिट्टा रखने वाले को 10 साल सजा और 1 लाख जुर्माना

Himachal: 249 ग्राम चिट्टा रखने के दोषी को 10 वर्ष कारावास और एक लाख जुर्माना
हिंदी टीवी न्यूज़, मंडी Published by: Megha Jain Updated Wed, 26 Mar 2025
अदालत ने एक अहम मामले में चिट्टा रखने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में चिट्टा रखने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी सुभाष चंद पुत्र सीता राम, निवासी धौंन कोठी बिलासपुर को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 दिसंबर 2023 को विशेष अनवेक्षण इकाई मंडी ने पुंघ सुंदरनगर में नाका लगाया था और सभी आने-जाने वाली छोटी-बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। उसी समय सलापड़ की तरफ से मंडी की तरफ एक निजी वोल्वो बस एचआर 68 बी 2908 आई, जिसे पुलिस की ओर से चेकिंग के लिए रोका गया । चेकिंग के दौरान सभी सवारियों के सामान को चेक किया जा रहा था।