हिमाचल: 40% दिव्यांग और 80 दिन मनरेगा काम करने वाले भी बीपीएल के पात्र

Himachal News: अब 40% दिव्यांगता, 80 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल के लिए पात्र; नए नियम अधिसूचित
हिंदी टीवी, देहरागोपीपुर /बिलासपुर। Published by: Megha Jain Updated Fri, 06 Feb 2026
40 फीसदी विकलांगता और 80 दिन मनरेगा में कार्य करने वाले लोग भी बीपीएल में शामिल हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी है।
हिमाचल प्रदेश में अब बीपीएल की सूची में 40 फीसदी विकलांगता और 80 दिन मनरेगा में कार्य करने वाले लोग भी पात्र होंगे। प्रदेश में चौथे चरण का सर्वे पूरा होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सीपाल रासू की ओर से नए नियम अधिसूचित किए गए। पहले बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 50 प्रतिशत होना अनिवार्य थी। नए नियमों के तहत अब इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले बीपीएल में शामिल होने के लिए मनरेगा में 100 दिन का काम होना अनिवार्य था, इसे घटाकर 80 दिन कर दिया गया है। पहली बार एक विशेष श्रेणी को जोड़ा गया है।
प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी है। सरकार के इस कदम से अब हजारों नए परिवारों के लिए बीपीएल सूची में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी बिलासपुर यशपाल परमार ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल में चयन के पहले तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके तहत जिले के कुल 2204 परिवारों को पात्रता सूची में जगह मिली है। अब चौथे चरण के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।















