18 नहीं अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र, हिमाचल विधानसभा में पास हुआ बिल
18 नहीं अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र
हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। इस संबंध में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा बिल
विधेयक को अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा। अब तक हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष है। सरकार ने इसे तीन वर्ष बढ़ाया है।
मंत्री धनीराम शांडिल ने पेश किया विधेयक
सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक- 2024) प्रस्तुत किया। शांडिल ने कहा कि इस बिल के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अब भी कुछ लोग छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जीवन में आगे नहीं बढ़ते। सरकार चाहती है कि शादी की आयु बढ़ाई जाए। लड़कियों की जल्दी शादी करने से उनके मां बनने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।