Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • अभिनेता शियास करीम पर धोखाधड़ी का मामला, महिला पार्टनर ने लगाए आरोप

  • सतिंदर सरताज: 15 मिनट में तैयार किया ‘जाइये सजना’, जल्द आएगा एक्सटेंडेड वर्जन

  • सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता नहीं

  • दिल्ली: सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा, AAP नेता हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे

  • मेरठ: नगर निगम बैठक में नारी वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव पास, सांसद अरुण गोविल का विपक्ष पर हमला

दिल्ली
Home›दिल्ली›सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता नहीं

सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता नहीं

By hinditvnews
April 28, 2026
6
0
Supreem Court

सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी- धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता के लिए जगह नहीं

हिंदी टीवी न्यूज,  नई दिल्ली। Published by: Megha Jain Updated Tue, 28 Apr 2026

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आस्था और प्रबंधन के नाम पर संस्थानों में अराजकता की अनुमति नहीं दी जा सकती। धार्मिक परंपराओं को संविधानिक मर्यादाओं और समानता के सिद्धांतों के भीतर ही काम करना होगा। सबरीमाला मामले में शीर्ष अदालत ने और क्या-क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की है। नौ जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के अधिकार का अर्थ अराजकता नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि हर संस्थान के कामकाज के लिए एक निश्चित व्यवस्था और मापदंड होने चाहिए।

प्रबंधन का अर्थ नियमहीनता नहीं- सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और प्रबंधन के बीच एक संतुलन जरूरी है। पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘ प्रबंधन के अधिकार का यह मतलब कतई नहीं है कि वहां कोई ढांचा ही न हो। हर चीज के लिए एक प्रक्रिया और नियम होने चाहिए।’

दरगाह और मंदिर का दिया उदाहरण
जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘चाहे दरगाह हो या मंदिर, वहां संस्थान से जुड़े कुछ तत्व होते हैं। पूजा का तरीका और कार्यों का एक क्रम होता है। किसी को तो इसे विनियमित करना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई अपनी मनमर्जी करे। न ही यह संभव है कि बिना किसी नियंत्रण के द्वार हर समय खुले रहें। सवाल यह है कि प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है?

संविधानिक सीमाओं का पालन अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी साफ किया कि धार्मिक नियम संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकते। जस्टिस अमानुल्लाह ने आगे कहा, ‘नियम जरूरी हैं, लेकिन वे संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। व्यापक संविधानिक मापदंडों पर किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। हर संस्थान के अपने मानक होने चाहिए और यह हर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता।’

सुनवाई के दौरान हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े वंशज पीरजादा सैयद अल्तमश निजामी की ओर से अधिवक्ता निजाम पाशा पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि दरगाह एक ऐसी जगह है जहां संत को दफनाया जाता है। उन्होंने कहा, ‘इस्लाम के भीतर संतों की स्थिति को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन सूफी विचारधारा में उस स्थान के प्रति गहरी श्रद्धा होती है। भारत में सूफी मत के कई बड़े सिलसिले हैं, जिनमें चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सुहरावर्दी शामिल हैं।’ पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था एक ‘धार्मिक संप्रदाय’ का हिस्सा है और हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं रोजा, नमाज, हज और जकात जैसे इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित हैं।

पुराना फैसला और वर्तमान स्थिति
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह मान चुका है कि किसी धार्मिक प्रथा के अनिवार्य या गैर-अनिवार्य होने का पैमाना तय करना न्यायपालिका के लिए चुनौतीपूर्ण है। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में पांच जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। कोर्ट ने उस समय इस पुरानी प्रथा को असंविधानिक करार दिया था। फिलहाल नौ जजों की यह बड़ी पीठ धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक मुद्दों पर सुनवाई कर रही है।

 

Share :
Tagsdelhi ncr newshindi newssupreme court observation on sabarimala case religious institutions norms and anarchy
Previous Article

दिल्ली: सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को ...

Next Article

सतिंदर सरताज: 15 मिनट में तैयार किया ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Jam
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Shimla: सचिवालय के समीप दृष्टि बाधित संघ ने किया चक्का जाम

    October 22, 2024
    By hinditvnews
  • Surajkund Mela
    India News

    Surajkund Mela 2024: गुजरात थीम पर होगा इस बार सूरजकुंड मेला, 2 फरवरी से हो रही है इसकी शुरुआत

    January 29, 2024
    By hinditvnews
  • ed
    कांगड़ाधर्मशालाहिमाचल प्रदेश

    धर्मशाला: ईडी ने KCC बैंक को भेजा नोटिस, रिकॉर्ड तलब

    September 25, 2025
    By hinditvnews
  • weadher
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: दून का AQI 300 के करीब, हवा दिल्ली जैसी जहरीली

    December 18, 2025
    By hinditvnews
  • Bijli
    manalinahanऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Himachal: घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, नई सब्सिडी दरें जारी

    April 30, 2025
    By hinditvnews
  • Aman
    Chandigarh Newsपंजाब

    चिट्टा तस्कर लेडी कांस्टेबल: मूसेवाला के घर से भी अमनदीप कौर का कनेक्शन

    April 6, 2025
    By hinditvnews

You may interested

  • Lahaul Spiti News
    लाहौल & स्पीतिहिमाचल प्रदेश

    Lahul News: लाहौल-स्पीति में एंटी फ्रीज तकनीक से बनेंगी 24 योजनाएं, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

  • Kangana Ranaut
    कुल्लूहिमाचल प्रदेश

    Himachal News: ‘भारत को क्‍यों नहीं किया गया हिंदू राष्‍ट्र घोषित…’, BJP प्रत्‍याशी कंगना ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

  • Market
    कुल्लूशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: हिमाचल में बनाई जाएगी Eco Friendly Market

Timeline

  • April 28, 2026

    अभिनेता शियास करीम पर धोखाधड़ी का मामला, महिला पार्टनर ने लगाए आरोप

  • April 28, 2026

    सतिंदर सरताज: 15 मिनट में तैयार किया ‘जाइये सजना’, जल्द आएगा एक्सटेंडेड वर्जन

  • April 28, 2026

    सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता नहीं

  • April 28, 2026

    दिल्ली: सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा, AAP नेता हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे

  • April 28, 2026

    मेरठ: नगर निगम बैठक में नारी वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव पास, सांसद अरुण गोविल का विपक्ष पर हमला

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Kareem

    अभिनेता शियास करीम पर धोखाधड़ी का मामला, महिला पार्टनर ने लगाए आरोप

    By hinditvnews
    April 28, 2026
  • Satinder

    सतिंदर सरताज: 15 मिनट में तैयार किया ‘जाइये सजना’, जल्द आएगा एक्सटेंडेड वर्जन

    By hinditvnews
    April 28, 2026
  • Supreem Court

    सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता नहीं

    By hinditvnews
    April 28, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.