Himachal Pradesh में अनुबंधित डॉक्टरों को संशोधित स्टाइपेंड देने के आदेश जारी

Himachal: अनुबंधित सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश
हिंदी टीवी न्यूज , शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 29 May 2026
हाईकोर्ट ने अनुबंध पर तैनात सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर तैनात सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध नीति और रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी के तहत नियुक्त चिकित्सकों के बीच केवल भर्ती के स्रोत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार किसी पद के लिए स्टाइपेंड में संशोधन करती है, तो उसका लाभ समान कार्य व जिम्मेदारियां निभा रहे सभी डॉक्टरों को मिलना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 10 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि संशोधित स्टाइपेंड का लाभ अनुबंध पर कार्यरत डॉक्टरों को नहीं मिलेगा।















