Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

  • हिमाचल: बढ़ी ठंड, कुकुमसेरी में पारा माइनस 0.4°, बिजली गिरने का अलर्ट

  • मेरठ नीला ड्रम कांड: मुस्कान और साहिल के ठिकाने बदलेंगे

  • लखनऊ: रियाद उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट जाने से पहले स्थिति जांचें

  • गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›Himachal Pradesh में अनुबंधित डॉक्टरों को संशोधित स्टाइपेंड देने के आदेश जारी

Himachal Pradesh में अनुबंधित डॉक्टरों को संशोधित स्टाइपेंड देने के आदेश जारी

By hinditvnews
May 29, 2026
119
0
Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea

Himachal: अनुबंधित सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश

हिंदी टीवी न्यूज , शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 29 May 2026

हाईकोर्ट ने अनुबंध पर तैनात सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर तैनात सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी संशोधित स्टाइपेंड देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध नीति और रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी के तहत नियुक्त चिकित्सकों के बीच केवल भर्ती के स्रोत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार किसी पद के लिए स्टाइपेंड में संशोधन करती है, तो उसका लाभ समान कार्य व जिम्मेदारियां निभा रहे सभी डॉक्टरों को मिलना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 10 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि संशोधित स्टाइपेंड का लाभ अनुबंध पर कार्यरत डॉक्टरों को नहीं मिलेगा।

10 अप्रैल से ही स्टाइपेंड का लाभ देने का आदेश

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 10 अप्रैल 2025 से ही एक लाख रुपये प्रतिमाह संशोधित स्टाइपेंड का भुगतान किया जाए। इस फैसले के बाद राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए भी बढ़े हुए स्टाइपेंड का रास्ता साफ हो गया है।

यह है मामला

याचिकाकर्ताओं को 28 मई 2021 को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक (मंडी) के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अनुबंध पर तीन साल के लिए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्ति किया गया था। सरकार ने 10 अप्रैल 2025 को सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक स्टाइपेंड 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया, लेकिन अनुबंध नीति के तहत नियुक्ति का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ देने से इन्कार कर दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट चले गए।

अदालत के आदेश की अवहेलना पर सरकार को 10 हजार जुर्माना

 प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों को लागू करने में बरती जा रही ढिलाई पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को फैसला लागू करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने यह रियायत मुफ्त में नहीं दी, बल्कि अदालती आदेश की अवहेलना पर सरकार को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि सरकार को मुख्य न्यायाधीश आपदा रिलीफ फंड में जमा करनी होगी। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे पहले 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में भी सरकार को फैसला लागू करने का अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। यह मामला कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) की याचिकाओं से जुड़ा है, जिन्होंने कोर्ट से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की तारीख से ही समान काम के लिए समान वेतन का लाभ, अनुबंध अवधि को पेंशन, कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) और उच्च वेतनमान के लिए कुल सेवाकाल में गिनने की मांग की थी। अदालत ने केस के गुण दोष पर जाए बिना याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर मामले के फैसले के तहत याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार कर आदेश पारित करे। यदि याचिकाकर्ता भी उसी श्रेणी के पाए जाते हैं, तो उन्हें अगले चार सप्ताह के भीतर सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।

Share :
Tagshimachal pradeshHimachal: Orders Issued to Provide Revised Stipend to Contractual Senior Residents and Tutor Specialistshindi newsshimla news
Previous Article

Bharatiya Janata Party ने विधानसभा प्रत्याशियों के ...

Next Article

Himachal Pradesh: 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Dehradun
    CHANDIGHARपंजाब

    “पंजाब में कोहरे का कहर: बरनाला और मोगा में तीन महिलाओं और युवक की मौत”

    January 4, 2025
    By hinditvnews
  • Strike
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: 108 व 102 एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर, जिलों में प्रदर्शन

    May 28, 2025
    By hinditvnews
  • Himachal Snowfall shimla
    Weatherशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: हिमाचल में बिगड़ा मौसम, कुल्लू समेत आठ जिलों में दो दिन भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

    January 31, 2024
    By hinditvnews
  • Anirudh
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: भ्रष्टाचार में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों से ब्योरा तलब

    March 1, 2025
    By hinditvnews
  • Ayog
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: पुलिस-होमगार्ड भर्ती को चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं

    May 14, 2026
    By hinditvnews
  • Bhang
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: दवा के लिए भांग उगाने का लाइसेंस अब ₹1 लाख प्रति बीघा

    August 25, 2026
    By hinditvnews

You may interested

  • cm
    हिमाचल प्रदेश

    Himachal: बिजली सब्सिडी बंद करने में लगेगा समय, उपभोक्ताओं के चयन में उलझा बोर्ड

  • Images (14)
    election 2024Himachal Election 2024मंडीहिमाचल प्रदेश

    Lok Sabha Election: युवा और हिंदुत्व के मुद्दे पर पलटवार की रणनीति से तय होगा मंडी का टिकट

  • HRTC BUS.
    हिमाचल प्रदेश

    Himachal News: निगम ने किया है तबादला नीति में बदलाव, जनजातीय क्षेत्रों में सालों से डटे HRTC कर्मचारियों की होगी वापसी

Timeline

  • October 12, 2026

    सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

  • October 12, 2026

    हिमाचल: बढ़ी ठंड, कुकुमसेरी में पारा माइनस 0.4°, बिजली गिरने का अलर्ट

  • October 12, 2026

    मेरठ नीला ड्रम कांड: मुस्कान और साहिल के ठिकाने बदलेंगे

  • October 12, 2026

    लखनऊ: रियाद उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट जाने से पहले स्थिति जांचें

  • October 12, 2026

    गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Maan

    सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Himachal Weather News With Hindi TV News channel

    हिमाचल: बढ़ी ठंड, कुकुमसेरी में पारा माइनस 0.4°, बिजली गिरने का अलर्ट

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Muskan

    मेरठ नीला ड्रम कांड: मुस्कान और साहिल के ठिकाने बदलेंगे

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.