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Home›Chandigarh News›ट्राइडेंट को हाईकोर्ट से राहत, PPCB की 17 नोटिसों पर कार्रवाई पर रोक

ट्राइडेंट को हाईकोर्ट से राहत, PPCB की 17 नोटिसों पर कार्रवाई पर रोक

By hinditvnews
June 11, 2026
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Himachal High Court

ट्राइडेंट को राहत: हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड की 17 नोटिसों में कार्रवाई पर लगाई रोक, सरकार PPCB से जवाब तलब

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Thu, 11 Jun 2026

पीपीसीबी ने ट्राइडेंट ग्रुप को वाटर एक्ट, एयर एक्ट और अन्य पर्यावरणीय कानूनों के तहत 17 नोटिस जारी किए थे। याचिका में कंपनी ने दावा किया कि जिन मुद्दों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं उनसे संबंधित आवश्यक मंजूरियां पहले से उपलब्ध हैं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट लिमिटेड को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से जारी 17 नोटिसों के आधार पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब सरकार और पीपीसीबी को 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

ट्राइडेंट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बोर्ड की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कंपनी का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक रंजिश से प्रेरित है। पीपीसीबी ने वाटर एक्ट, एयर एक्ट और अन्य पर्यावरणीय कानूनों के तहत 17 नोटिस जारी किए थे।

याचिका में कंपनी ने दावा किया कि जिन मुद्दों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं उनसे संबंधित आवश्यक मंजूरियां पहले से उपलब्ध हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि बोर्ड ने सात मई को पारित न्यायिक आदेश का उल्लंघन किया है। उस आदेश में किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य किया गया था।

कंपनी का तर्क था कि नोटिस पूर्व आदेश के विपरीत जारी किए गए हैं और इनके चलते उद्योग के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दलीलों पर विचार के बाद डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत प्रदान कर दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इन नोटिसों के आधार पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, जिसमें पंजाब सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे।

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