हिमाचल HC सख्त: नदी-खड्डों में कचरा फेंकने पर रोक

हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: नदियों और खड्डों के किनारे कचरा फेंकना हर हाल में रोकने के दिए निर्देश
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 25 Jul 2026
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए विभिन्न जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नदियों और खड्डों के किनारे कचरे का निस्तारण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।
डीएलएसए की रिपोर्ट के अनुसार नाहन-कुमारहट्टी और देहरादून-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। नाहन के वार्ड-7 में कचरा प्रबंधन व्यवस्था प्रभावित होने से बंदरों का आतंक बढ़ने की बात भी सामने आई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रोहड़ू नगर परिषद में प्रतिदिन 2.98 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जा रहा है और 19 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है। कोटखाई में शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन हो रहा है।















