Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Chandigarh: मॉडल व पीएम श्री स्कूलों के लिए नई शिक्षक तैनाती नीति

  • Chandigarh: बेअदबी कानून में संशोधन, बीड़-स्वरूप शब्द होंगे शामिल

  • Punjab: वारिस पंजाब दे से शिअद बादल की चुनौती बढ़ी

  • उत्तराखंड: चुनाव तैयारी शुरू, बिहार से पहुंचीं ईवीएम

  • Uttarakhand: सीएम हेल्पलाइन, गैस सिलिंडर रिफिल शिकायतें टॉप-10 में

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›Himachal: हाईकोर्ट की सख्ती: कानून तोड़ने वालों की नौकरी नहीं

Himachal: हाईकोर्ट की सख्ती: कानून तोड़ने वालों की नौकरी नहीं

By hinditvnews
July 31, 2026
5
0
himachal high court

हिमाचल: कानून के रक्षक ही उल्लंघन करने लगें तो उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं, जानें हाईकोर्ट के फैसले

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 31 Jul 2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए दो पुलिस कांस्टेबलों की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि कानून लागू कराने वाले कर्मचारी यदि स्वयं गंभीर अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने डीजीपी द्वारा अनुच्छेद 311(2)(ए) के तहत की गई बर्खास्तगी को वैध माना।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए पुलिस के दो कांस्टेबलों की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के रक्षक ही जब कानून का उल्लंघन करने लगें, तो उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में दोषी पुलिस के कर्मचारी (कांस्टेबल) हैं, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। जिन पर एनडीपीएस मामलों की जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, वे खुद इन अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में बर्खास्तगी की सजा को किसी भी तरह से अत्यधिक या असंगत नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के तहत बिना विभागीय जांच के की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध ठहराया है। यह संयुक्त निर्णय न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता गौरव वर्मा और अक्षय चौहान की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

 

गौरतलब है कि पहले मामले में याचिकाकर्ता वर्ष 2009 में कांस्टेबल नियुक्त हुए। 2016 में थाना बल्ह (मंडी) में 1,003 ग्राम चरस की बरामदगी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट स्पेशल जज, मंडी ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना सुनाया। एक अन्य मामले में याचिकाकर्ता वर्ष 2015 में खेल कोटे के तहत कांस्टेबल नियुक्त हुआ। 2019 में थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट (स्पेशल जज-II, रामपुर बुशहर) ने 26 दिसंबर 2023 को उसे दोषी ठहराया। दोनों याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि हाईकोर्ट में आपराधिक अपील लंबित है और उनकी सजा निलंबित कर दी गई है। तर्क दिया कि डीजीपी अनुशासनात्मक प्राधिकरण नहीं हैं।

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 311(2)(ए) सक्षम प्राधिकारी को आपराधिक मामले में सजा मिलने पर बिना जांच के बर्खास्त करने का अधिकार देता है। सजा का निलंबन केवल जेल जाने पर रोक लगाता है, इससे दोषसिद्धि खत्म या स्थगित नहीं होती।  अदालत ने माना कि हाईकोर्ट की ओर से आपराधिक अपील में केवल सजा का निलंबन किया गया था, दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई थी। जब तक अपीलीय अदालत दोषसिद्धि को रद्द नहीं कर देती, तब तक बर्खास्तगी का आदेश पूरी तरह से वैध रहता है।

पालमपुर के कारोबारी निशांत की पुनर्विचार याचिका कोर्ट में खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की पीठ ने पाया कि 29 अप्रैल को दिया गया आदेश पूरी तरह से स्पष्ट और कारणों पर आधारित था। पुनर्विचार याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं पाया गया, जिससे रिकॉर्ड पर कोई सीधी भूल साबित होती हो। पीठ ने याचिका को निराधार और अर्थहीन मानते हुए 10 हजार रुपये के खर्च के साथ खारिज कर दिया। पीठ ने माना कि रिव्यू याचिका केवल अभिलेख पर प्रत्यक्ष त्रुटि (एरर अपेरेंट ऑन द फेस का रिकॉर्ड) को सुधारने के लिए होती है। कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत की तरह सुनवाई नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता की ओर से लिखित बयान में लगाए गए आरोप केस के मुख्य मुद्दों से असंबंधित थे। इनका मानहानि कानून के तहत मिलने वाले बचाव से कोई लेना-देना नहीं था। हाईकोर्ट ने पाया कि हटाए गए बयान अनावश्यक, विवादास्पद और पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जो सुनवाई में देरी का कारण बनते। अदालत का कर्तव्य है कि वह प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग को रोके।
गगल हवाई अड्डा विस्तार मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा स्थित गगल हवाई अड्डा विस्तार मामले में सभी पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख दिया है। इस मामले को सुनवाई के लिए कुल 92 बार न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कांगड़ा (गगल) हवाई अड्डे के विकास की योजना दो चरणों में तैयार की है। याचिका में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई है कि प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र हाल ही में भारी बाढ़ और भूस्खलन का गवाह रहा है। यह पूरा क्षेत्र अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एएआई ने राज्य सरकार को सिफारिश की है कि राज्य सरकार परियोजना की वित्तीय व्यावहारिकता की दोबारा जांच करे। इसके अलावा सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनमें से कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अवाॅर्ड भी पारित कर दिया है। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने हवाई अड्डे को बनाने के लिए जरूरी अनुमतियां नहीं ली हैं।
Share :
Tagshimachal high court ndps convict police constables dismissal upheldhimachal pradeshhindi newsshimla news
Previous Article

At 20th MarCon, Stalwarts to Explore AI ...

Next Article

Himachal:महिला पुलिसकर्मियों का आरोप: वरिष्ठ अधिकारी पर ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Bird
    उत्तराखण्ड

    विदेशी महमानों से गुलजार हुई तराई: यूरोप, ईरान और साइबेरिया के पक्षी बढ़ा रहे रौनक

    December 13, 2024
    By hinditvnews
  • Dhami
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: सड़क से 50 मीटर दूर लगेंगे हॉट मिक्स प्लांट, मानकों में संशोधन मंजूर

    February 26, 2026
    By hinditvnews
  • Bjp
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    जिला परिषद चुनाव: 8 जिलों में भाजपा बहुमत, 2 में कांग्रेस आगे

    June 2, 2026
    By hinditvnews
  • himachal high court
    ऊनाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल हाईकोर्ट: सीबीएसई स्कूलों में टीचर टेस्ट पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

    April 23, 2026
    By hinditvnews
  • Maan
    Chandigarh Newsपंजाब

    Punjab विधानसभा में हंगामा: सीएम पर शराब पीकर आने का आरोप, कांग्रेस का वॉकआउट

    May 1, 2026
    By hinditvnews
  • Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हाईकोर्ट: सोए हुए अधिकारों पर अदालत मदद नहीं कर सकती

    May 29, 2025
    By hinditvnews

You may interested

  • eudction
    eudctionहिमाचल प्रदेश

    बैचवाइज नियुक्त जेबीटी शिक्षकों के स्कूलों में फिर जांची जाएगी विद्यार्थियों की संख्या

  • himachal high court
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: शिमला में हवाई सेवाओं पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव तलब

  • Download
    मौसमहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: मैदानी भागों में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड

Timeline

  • July 31, 2026

    Chandigarh: मॉडल व पीएम श्री स्कूलों के लिए नई शिक्षक तैनाती नीति

  • July 31, 2026

    Chandigarh: बेअदबी कानून में संशोधन, बीड़-स्वरूप शब्द होंगे शामिल

  • July 31, 2026

    Punjab: वारिस पंजाब दे से शिअद बादल की चुनौती बढ़ी

  • July 31, 2026

    उत्तराखंड: चुनाव तैयारी शुरू, बिहार से पहुंचीं ईवीएम

  • July 31, 2026

    Uttarakhand: सीएम हेल्पलाइन, गैस सिलिंडर रिफिल शिकायतें टॉप-10 में

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Nayab

    Chandigarh: मॉडल व पीएम श्री स्कूलों के लिए नई शिक्षक तैनाती नीति

    By hinditvnews
    July 31, 2026
  • Himachal High Court

    Chandigarh: बेअदबी कानून में संशोधन, बीड़-स्वरूप शब्द होंगे शामिल

    By hinditvnews
    July 31, 2026
  • Amritpal

    Punjab: वारिस पंजाब दे से शिअद बादल की चुनौती बढ़ी

    By hinditvnews
    July 31, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.