Himachal: दृष्टिबाधित भर्ती पर नया हलफनामा, ड्राइंग टीचर याचिका निपटी

Himachal: दृष्टिबाधित चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर हाईकोर्ट ने मांगा नया हलफनामा, ड्राइंग टीचर भर्ती याचिका निपटाई
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 05 Aug 2026
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र राज्य आयोग का गठन न होने तथा दृष्टिबाधित श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी पर सख्त रुख अपनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र राज्य आयोग का गठन न होने तथा दृष्टिबाधित श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता (ईएसओएमएसए) निदेशक को नया और विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस नए हलफनामे में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि दृष्टिबाधित श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए अब तक क्या ठोस प्रगति हुई है तथा जारी विज्ञापनों का पूर्ण ब्योरा क्या है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में स्वतंत्र दिव्यांगजन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है और यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।














