Himachal: आपदा पीड़ितों के रिकवरी नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

Himachal: आपदा पीड़ितों को जारी रिकवरी नोटिसों पर हाईकोर्ट की रोक, नए सिरे से सुनवाई के निर्देश
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 05 Aug 2026
अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित उपायुक्त (डीसी) प्रभावितों का पक्ष सुनकर नए सिरे से निर्णय नहीं लेते, तब तक किसी भी लाभार्थी से राहत राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी रिकवरी नोटिसों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित उपायुक्त (डीसी) प्रभावितों का पक्ष सुनकर नए सिरे से निर्णय नहीं लेते, तब तक किसी भी लाभार्थी से राहत राशि की वसूली नहीं की जाएगी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने प्रेम सिंह सहित 13 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए संबंधित डीसी को निर्देश दिया कि वे सभी मामलों की आठ सप्ताह के भीतर दोबारा सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए और उसके बाद ही नियमों के अनुसार नया फैसला लिया जाए।














