Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • मंडी क्लाउडबर्स्ट: पंगल्यूर गांव में दोहरा दंश, 5 लोग अब भी लापता

  • रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को 5 साल की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

  • उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर व जवान निलंबित हों

  • शहीद पुष्पेंद्र नेगी पंचतत्व में विलीन, पत्नी ने दी सलामी के साथ विदाई

  • हिमाचल मौसम: भूस्खलन से 227 सड़कें बंद, भारी बारिश का अलर्ट

पंजाब
Home›पंजाब›Highcourt: 15 सप्ताह के गर्भ को गिराने के निर्देश

Highcourt: 15 सप्ताह के गर्भ को गिराने के निर्देश

By hinditvnews
May 21, 2024
80
0
Pu High Court

Highcourt: 15 सप्ताह के गर्भ को गिराने के निर्देश, HC ने कहा-बच्चा पैदा हुआ तो महिला को पीड़ा की याद दिलाएगा

जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहले ही बच्चे को पालने में अनिच्छा व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसका भला नहीं हो सकता। वह बिना किसी गलती के ही दुर्व्यवहार का शिकार होगा।

पति द्वारा जबरन संबंध बनाने से गर्भवती हुई महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे 15 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह महिला को उस आघात और पीड़ा की याद दिलाएगा, जिससे उसे गुजरना पड़ा।

पीड़िता ने याचिका में कहा है कि उसके साथ जबरन शादी की गई और फिर उसकी बिना इच्छा के संबंध बनाए गए, जिससे वह गर्भवती हुई। वह पति के साथ भी नहीं रहना चाहती। उसने अमृतसर के पारिवारिक न्यायालय में तलाक का केस भी डाला हुआ है जो लंबित है।

जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहले ही बच्चे को पालने में अनिच्छा व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसका भला नहीं हो सकता। वह बिना किसी गलती के ही दुर्व्यवहार का शिकार होगा। इससे बेहतर है गर्भ को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना है, भले ही ऐसा विवाह के बाद किया गया हो। हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी।

 

 

Share :
Tagsnews of order of punjab high courtnews of punjabnews of punjab high court
Previous Article

Loksabha Election: चंडीगढ़ को सिटी स्टेट बनाने ...

Next Article

Haryana: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Pu High Court
    पंजाब

    Pathankot: शराब तस्करी मामले में पोलियोग्रस्त व्यक्ति को बताया फरार

    June 12, 2024
    By hinditvnews
  • kissan union
    पंजाब

    मुआवजे की मांग पर रार: किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात, पंजाब में कई ...

    August 22, 2023
    By hinditvnews
  • Ele
    पंजाब

    Lok Sabha Election 2024: अमृतसर में खुलवाया जाएगा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास

    March 18, 2024
    By hinditvnews
  • Amritsar
    पंजाब

    Amritsar: विधायक के सामने बैठक में भिड़े आप के नए व पुराने वर्कर

    May 3, 2024
    By hinditvnews
  • Dunki1
    पंजाबफ़िल्म

    शाहरुख खान की ‘डंकी’ का जालंधर से खास कनेक्शन

    December 21, 2023
    By hinditvnews
  • Grmi
    पंजाब

    तपती गर्मी की चपेट में पंजाब: स्कूलों में छुट्टियों का एलान

    May 20, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • shimla
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Shimla News: रिज से सटा क्षेत्र धंसने का खतरा दुकानें खाली करने के दिए आदेश

  • hrtc
    हिमाचल प्रदेश

    महिलाओं को अब एचआरटीसी में नहीं मिलेगी 50 फीसदी छूट, स्कूली बच्चों के लिए भी तय होगा किराया

  • cyprto curency
    हिमाचल प्रदेश

    क्रिप्टोकरेंसी ठगी: पूछताछ में खुलासा, लोगों से ठगा पैसा आरोपियों ने शेयर मार्केट में भी लगाया

Timeline

  • July 17, 2025

    मंडी क्लाउडबर्स्ट: पंगल्यूर गांव में दोहरा दंश, 5 लोग अब भी लापता

  • July 17, 2025

    रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को 5 साल की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

  • July 17, 2025

    उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर व जवान निलंबित हों

  • July 17, 2025

    शहीद पुष्पेंद्र नेगी पंचतत्व में विलीन, पत्नी ने दी सलामी के साथ विदाई

  • July 17, 2025

    हिमाचल मौसम: भूस्खलन से 227 सड़कें बंद, भारी बारिश का अलर्ट

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Mandi

    मंडी क्लाउडबर्स्ट: पंगल्यूर गांव में दोहरा दंश, 5 लोग अब भी लापता

    By hinditvnews
    July 17, 2025
  • Court

    रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को 5 साल की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

    By hinditvnews
    July 17, 2025
  • Nainital High Court

    उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर व जवान निलंबित हों

    By hinditvnews
    July 17, 2025
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.