Himachal: अनुबंध काल को वरिष्ठता में न शामिल करने पर कर्मचारी देंगे कोर्ट में चुनौती

हिमाचल: अनुबंध काल को वरिष्ठता में शामिल नहीं करने को कोर्ट में चुनाैती देंगे कर्मचारी
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Tue, 25 Feb 2025
सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुबंध की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये सब याचिकाएं नए कानून बनने से पहले दायर कर दी थीं।
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ओर से जल्द ही सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को चुनौती दी जाएगी। इससे पहले अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता व वित्तीय लाभ से जुड़े कई मामले अदालत में सुनवाई के लिए लगे हैं। सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुबंध की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये सब याचिकाएं नए कानून बनने से पहले दायर कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर ये अब सरकार के दिसंबर 2024 में बनाए कानून को चुनौती दी जाएगी।
विधानसभा में दिसंबर में विधेयक पारित करवाया गया, जिसमें 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ न देने की बात की गई है। इसके तहत 2003 के बाद ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता का लाभ उनके नियमित होने के बाद ही मिलेगा। अनुबंध सेवाकाल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसको अब हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं सरकार अनुबंध सेवाकाल का लाभ नोशनल देने की बात पहले ही कह चुकी है। राज्यपाल की ओर से 7 फरवरी को संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई थी।