HP हाईकोर्ट: बैच आधार नियुक्ति में परीक्षा वर्ष होगा अहम

HP High Court : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- बैच आधार नियुक्ति में परीक्षा वर्ष होगा महत्वपूर्ण
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 23 Sep 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख नहीं, बल्कि परीक्षा का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाएगा।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैच आधार पर चयन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख नहीं, बल्कि परीक्षा का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर वर्ष 2005 बैच के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जबकि उसका डिप्लोमा प्रमाणपत्र अप्रैल 2006 में जारी हुआ था।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक सत्र 2003-2005 में अपना आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा पूरा किया और अंतिम परीक्षा जून 2005 में दी थी। हालांकि, उसका डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट 7 अप्रैल 2006 को जारी हुआ। जब आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर बैचवाइज चयन हो रहा था, तो स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को आधार बनाते हुए उसे 2006 बैच का उम्मीदवार मान लिया और 2005 बैच के तहत उसकी नियुक्ति अस्वीकार कर दी। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि उसका डिप्लोमा शैक्षणिक सत्र 2004-2005 का था और उसने परीक्षा जून 2005 में पास कर ली थी। न्यायालय ने पाया कि भले ही प्रमाणपत्र 7 अप्रैल 2006 को जारी किया गया हो, लेकिन प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परीक्षा आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वितीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित थी।














