Shimla: चिट्टा तस्करी में पकड़े कर्मचारी बिना जांच होंगे बर्खास्त, कड़े निर्देश जारी

हिमाचल प्रदेश: चिट्टा तस्करी में पकड़े कर्मचारी बिना विभागीय जांच होंगे बर्खास्त, कड़े निर्देश जारी
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Mon, 23 Feb 2026
हिमाचल प्रदेश में अब चिट्टा तस्करी में पकड़े सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय जांच के ही बर्खास्त होंगे।
हिमाचल में बढ़ती चिट्टा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कड़े नियम बना रही है। अब चिट्टा तस्करी में पकड़े सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय जांच के ही बर्खास्त होंगे। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।
मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों-निगमों के एमडी, विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को भी पत्र भेजे गए हैं। आदेशों में यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में और तथ्यों की गहन जांच के बाद ही ऐसी कार्रवाई होगी। इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जाएगा। हर मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व सांविधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार के कार्मिक विभाग ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत चिट्टा तस्करी और ड्रग्स के दर्ज मामलों में नियमित विभागीय जांच के बिना भी सेवा से बर्खास्तगी या हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।















