हिमाचल: 194 डॉक्टरों की नई तैनाती, 76 मेडिकल ऑफिसर जॉब ट्रेनी

नियुक्ति: हिमाचल प्रदेश में 194 डॉक्टरों को नई तैनाती, 76 मेडिकल ऑफिसर एक साल के लिए जॉब ट्रेनी नियुक्त
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Mon, 14 Sep
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की तैनाती और नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। 14 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 118 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों को प्रदेश के अस्पतालों में पोस्टिंग दी गई है। इनमें पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा 76 मेडिकल ऑफिसरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन डॉक्टरों को एक साल के लिए 60,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 194 मेडिकल ऑफिसरों को लेकर आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना और कार्यालय आदेश में 118 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती तथा 76 डॉक्टरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने की जानकारी दी गई है।
76 डॉक्टरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग ने 76 मेडिकल ऑफिसरों को भी जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये डॉक्टर विभिन्न विशेषज्ञताओं में पीजी पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए होगी।
जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को 60,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आदेश के अनुसार यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचनाओं और निर्धारित शर्तों के तहत की गई है। डॉक्टरों को नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
इन डॉक्टरों की तैनाती नाहन, करसोग, अंब, भरमौर, नालागढ़, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, कुल्लू, शिमला और चंबा सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है। कुछ डॉक्टरों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
विभाग ने सभी संबंधित मेडिकल ऑफिसरों को अपनी-अपनी तैनाती वाली जगह पर तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को निर्धारित माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी होगी।
आदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, चिकित्सा अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।














