हिमाचल हाईकोर्ट: एएनएम होम के दोषपूर्ण डिजाइन पर अफसर की जिम्मेदारी तय हो

हिमाचल हाईकोर्ट: एएनएम होम के दोषपूर्ण डिजाइन पर अफसर की तय हो जिम्मेदारी
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 05 Sep 2026
न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने कहा कि जब किसी कर्मचारी ने बिना किसी विरोध के सीधी भर्ती के जरिये नए सिरे से नियुक्ति स्वीकार कर ली है, तो वह बाद में पुरानी सेवा को जोड़ने या स्वतः पदोन्नति के लाभ का दावा नहीं कर सकता।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) के पद पर सीधी भर्ती के बाद पदोन्नति के तहत वेतन वृद्धि और पुरानी दाई सेवा को जोड़कर एसीपीएस (एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन स्कीम) के लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने कहा कि जब किसी कर्मचारी ने बिना किसी विरोध के सीधी भर्ती के जरिये नए सिरे से नियुक्ति स्वीकार कर ली है, तो वह बाद में पुरानी सेवा को जोड़ने या स्वतः पदोन्नति के लाभ का दावा नहीं कर सकता।














