राजस्थान: आसाराम की पैरोल याचिका का निस्तारण, हाईकोर्ट ने कहा- निर्देश की जरूरत नहीं
राजस्थान: आसाराम की पैरोल पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका का निस्तारण कर कहा- अब किसी निर्देश की जरूरत नहीं
हिंदी टीवी न्यूज, जयपुर। Published by: Megha Jain Updated Sat, 31 Oct 2026
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल को लेकर अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन हो चुका है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल को लेकर पहले दिए गए आदेश का पालन हो चुका है और अब इस मामले में किसी अन्य निर्देश की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश अनुपालना रिपोर्ट और कार्यालय आदेश का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।














