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Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हाईकोर्ट: नियमों से बाहर नियुक्ति का आदेश संभव नहीं

हाईकोर्ट: नियमों से बाहर नियुक्ति का आदेश संभव नहीं

By hinditvnews
May 2, 2026
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himachal high court

Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 02 May 2026

न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं (डीपीई) की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर किसी भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्हें उचित तिथि से सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार कार्यालयों से उनके नाम लेकर नियुक्ति प्रदान की जाए।

इसके साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं, जैसा 152 कनिष्ठों को दिए गए हैं। याचिकाकर्ता वरिष्ठ होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियों से वंचित रह गए हैं। मुख्य शिकायत थी कि याचिकाकर्ता भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा धारक के पद के लिए पात्र थे। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने आरएंडपी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उक्त पदों को भर दिया। डीपीई के लगभग 237 पद रिक्त पड़े थे और प्रतिवादियों ने वर्ष 2000 के बाद से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को डीपीई के पदों पर नियुक्त कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2000 से 2008 और 2013 के दौरान अपने डिप्लोमा प्राप्त किए थे और प्रतिवादी-विभाग ने पीटीए नीति, 2006 के अनुसार डीपीई के 328 पद भर दिए थे। वर्ष 1997 से कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है और इसलिए इन 328 उम्मीदवारों की नियुक्तियां आरएंडपी नियमों के विपरीत हैं। याचिकाकर्ताओं को इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति का अवसर नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं की कुल कैडर संख्या 1527 है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 25 फीसदी यानी 382 पद सीधी भर्ती द्वारा और 75 फीसदी यानी 1145 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं।

सीधी भर्ती के 382 पदों के विरुद्ध 645 डीपीई की नियुक्ति की जा चुकी है और सीधी भर्ती का कोटा पहले ही निर्धारित कोटे से कहीं अधिक भरा जा चुका है। 2003 में पैरा-शिक्षक नीति के तहत 89 डीपीई नियुक्त किए गए थे। इन पैरा-शिक्षकों की सेवाओं को सरकारी मंजूरी के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2014 में नियमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्हें उनके बैच की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने देरी व उचित समयसीमा के भीतर दायर न करने और चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार न बनाने पर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2005-2011 के बीच हुई नियुक्तियों को 2014 में चुनौती दी। जिन जूनियर की नियुक्ति को अवैध बताया गया था, उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया था। कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग कि थी कि उन्हें पीटीए या पैरा-टीचर नियुक्तियां नीति की तरह रियायत दी जाए।

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