Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • हाईकोर्ट: मेजर की पेंशन में देरी पर रक्षा सचिव व थलसेना प्रमुख पर जुर्माना

  • UP: आंधी-बारिश से जनहानि पर सीएम सख्त, 24 घंटे में मुआवजा व इलाज के निर्देश

  • UP: कोर्ट आदेश उल्लंघन पर एसपी-जेल अधीक्षक तलब, हाईकोर्ट भेजने की चेतावनी

  • यमुनानगर हत्याकांड: पत्नी की हत्या, बच्चों ने देखी त्रासदी

  • हरियाणा सचिवालय सुसाइड: एचपीजीसीएल अधिकारी, IDFC घोटाला लिंक

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल: बेटे के इलाज पर खर्च वसूली का आदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया

हिमाचल: बेटे के इलाज पर खर्च वसूली का आदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया

By hinditvnews
June 6, 2025
179
0
Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea

Himachal: बेटे के इलाज पर खर्च राशि की रिकवरी वाला आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानिए पूरा मामला

हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Fri, 06 Jun 2025 

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी की ओर से बेटे के इलाज के लिए खर्च किया गया पैसा वापस दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी की ओर से बेटे के इलाज के लिए खर्च किया गया पैसा वापस दिया जाए। अदालत ने कहा कि यह राशि पीजीआई बोर्ड की ओर से सक्षम अधिकारी की ओर से पास की गई थी। उसके बाद ही याचिकाकर्ता को राशि अनुमोदित की गई थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने साथ ही कर्मचारी से रिकवरी वाले आदेश को भी खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि कर्मचारी एक वरिष्ठ सहायक होने के नाते अत्यधिक कठिनाई की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए किस्तों में उसके वेतन से राशि की वसूली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता को नियमों की पूरी जानकारी थी, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि स्वीकृत राशि निर्धारित सीमा से अधिक थी। यदि उसे पहले ही सूचित कर दिया जाता कि केवल 5,35,000 रुपये ही स्वीकृत किए जा सकते थे। तो वह शायद कॉक्लियर इम्प्लांट का विकल्प नहीं चुनता या किसी अन्य उपचार के लिए जाता। अदालत ने पहले ही क्लास-तीन और क्लास-चार कर्मचारियों से की जाने वाली रिकवरी पर रोक लगा दी है। खासकर उन मामलों में जहां अधिक राशि कर्मचारी को धोखाधड़ी या गलत बयानी से नहीं मिली हो। बल्कि सेवा नियमों की गलत व्याख्या के कारण जारी की गई है।

बता दें कि याचिकाकर्ता एक सीनियर असिस्टेंट पद पर हैं। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआई से कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अनुमानित खर्च प्रस्तुत किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन और हिमाचल प्रदेश के निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने नियमों की गलत व्याख्या और अधिसूचना की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित सीमा से अधिक राशि स्वीकृत कर दी।इसके अलावा स्वीकृत राशि सीधे पीजीआई, चंडीगढ़ में ई-वितरण के माध्यम से जमा की गई थी और याचिकाकर्ता ने अपनी जेब से 4,06,875 का अतिरिक्त भुगतान भी किया था।

अदालत ने यह फैसला एक क्लास-तीन कर्मचारी की याचिका पर पारित किया है। याचिकाकर्ता के बेटे के कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए स्वीकृत राशि निर्धारित सीमा से अधिक थी। राज्य सरकार ने यह राशि वसूलने के लिए 4 जुलाई, 2023 को एक नोटिस जारी किया था, जिसे कर्मचारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने 4 जुलाई, 2023 के रिकवरी नोटिस को रद्द कर दिया। इस फैसले से क्लास-तीन और क्लास-चार कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो ऐसे मामलों में बिना किसी गलती के वसूली के बोझ तले दब जाते थे।

Share :
Tagshimachal pradeshhindi newsshimla newsThe High Court Rejected The Order For Recovery Of The Amount Spent On The Treatment Of The Son
Previous Article

हिमाचल: नालागढ़ में निजी कंपनी कर्मी कोरोना ...

Next Article

HPCET 2025: परिणाम घोषित, टॉपरों के नाम ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Weather
    Weatherउत्तराखण्ड

    उत्तराखंड मौसम: आज दून समेत पहाड़ी जिलों में झोंकेदार हवाएं, बारिश के आसार

    April 9, 2025
    By hinditvnews
  • Cybercrime
    कांगड़ाधर्मशालाहिमाचल प्रदेश

    कांगड़ा: ऑनलाइन ठगी से महिला से 2.59 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

    April 15, 2025
    By hinditvnews
  • Jp Nadda
    JaipurRajasthan

    राजस्थान: 31 मई को जयपुर दौरे पर नड्डा, संगठन को लेकर अहम मंथन संभव

    May 28, 2025
    By hinditvnews
  • Khan
    उत्तर प्रदेश

    अभिनेता मुश्ताक खान अपहरण: मेरठ में खरीदी घड़ी……

    December 13, 2024
    By hinditvnews
  • Supreem Court
    दिल्ली

    SC: दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगी लागू

    January 17, 2025
    By hinditvnews
  • Ice Skating
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Ice Skating: हिमाचल में आइस स्केटिंग का आनंद उठा रहे युवा, सूखे मौसम व ठंड ने स्केटरों को दी राहत; ...

    January 21, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • Chitta
    शिमलासोलनहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: नशा तस्करी पर सोलन दूसरे, नूरपुर पहले, कांगड़ा पांचवे स्थान पर

  • Rohit
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: 80 शून्य छात्र संख्या वाले स्कूल बंद, 87 स्कूल होंगे मर्ज

  • Hp
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल बजट सत्र: बेनामी जमीन सौदों पर सख्ती, गगरेट गिरोह पर कार्रवाई

Timeline

  • May 5, 2026

    हाईकोर्ट: मेजर की पेंशन में देरी पर रक्षा सचिव व थलसेना प्रमुख पर जुर्माना

  • May 5, 2026

    UP: आंधी-बारिश से जनहानि पर सीएम सख्त, 24 घंटे में मुआवजा व इलाज के निर्देश

  • May 5, 2026

    UP: कोर्ट आदेश उल्लंघन पर एसपी-जेल अधीक्षक तलब, हाईकोर्ट भेजने की चेतावनी

  • May 5, 2026

    यमुनानगर हत्याकांड: पत्नी की हत्या, बच्चों ने देखी त्रासदी

  • May 5, 2026

    हरियाणा सचिवालय सुसाइड: एचपीजीसीएल अधिकारी, IDFC घोटाला लिंक

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Pu High Court

    हाईकोर्ट: मेजर की पेंशन में देरी पर रक्षा सचिव व थलसेना प्रमुख पर जुर्माना

    By hinditvnews
    May 5, 2026
  • UP: आंधी-बारिश से जनहानि पर सीएम सख्त, 24 घंटे में मुआवजा व इलाज के निर्देश

    By hinditvnews
    May 5, 2026
  • Himachal High Court

    UP: कोर्ट आदेश उल्लंघन पर एसपी-जेल अधीक्षक तलब, हाईकोर्ट भेजने की चेतावनी

    By hinditvnews
    May 5, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.