हाईकोर्ट ने PGI रोहतक मामले में FIR रद्द की, बातचीत शुरू करना नहीं माना मर्यादा भंग

हाईकोर्ट का फैसला: बातचीत शुरू करने की कोशिश मर्यादा भंग करना नहीं, पीजीआई रोहतक में हुए मामले में FIR रद्द
हिंदी टीवी न्यूज़, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Tue, 23 Sep 2025
रोहतक पीजीआई में एक युवक ने लाइब्रेरी में बैठी युवती से बात करने की कोशिश की थी। युवती के मना करने पर युवक वहां से चला गया था जिसके बाद युवती ने शिकायत दी थी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी महिला से बिना उसकी इच्छा के बातचीत शुरू करने का प्रयास भले ही उसे अप्रिय या परेशान करने वाला हो लेकिन मर्यादा भंग करने का अपराध नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी का कृत्य पीड़िता को परेशान करने वाला हो सकता है लेकिन यह किसी भी प्रकार से सीधे अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अभियोजन के रिकार्ड में किसी प्रकार के आपराधिक बल के प्रयोग का उल्लेख तक नहीं है।