हिमाचल के बागवानों को बड़ी राहत, SC सेब बागानों पर मेहरबान

हिमाचल के लाखों बागवानों को राहत: SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, वन भूमि से नहीं हटेंगे सेब के बगीचे
हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Megha Jain Updated Wed, 17 Dec 2025
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाशिए पर पड़े वर्ग और भूमिहीन लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब उत्पादकों को वन भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए फलदार बागों को हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाशिए पर पड़े वर्ग और भूमिहीन लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीर परिणाम वाला बताया। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने में गलती की जिसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और यह समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग और क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को प्रभावित करेगा।















