हिमाचल हाईकोर्ट: कम वेतन चुनने वाला सीनियर जूनियर से ज्यादा सैलरी नहीं मांग सकता

हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- अपनी पसंद से कम वेतन चुना तो जूनियर से ज्यादा सैलरी नहीं मांग सकता सीनियर
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 30 Oct 2026
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी उसके जूनियर (कनिष्ठ) से कम है, तो वह केवल इस आधार पर इसे वेतन विसंगति बताकर बराबरी की मांग नहीं कर सकता, बशर्ते यह अंतर उसकी ओर से खुद चुने गए गलत विकल्प के कारण आया हो।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी उसके जूनियर (कनिष्ठ) से कम है, तो वह केवल इस आधार पर इसे वेतन विसंगति बताकर बराबरी की मांग नहीं कर सकता, बशर्ते यह अंतर उसकी ओर से खुद चुने गए गलत विकल्प के कारण आया हो। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2022 के नियम 9(2) के तहत यदि वेतन का अंतर अलग-अलग विकल्पों को चुनने के कारण आता है, तो सीनियर कर्मचारी स्टेप-अप (वेतन बढ़ोतरी) का हकदार नहीं होता। जूनियर को कोई एडवांस इंक्रीमेंट या एसीपी का अतिरिक्त लाभ नहीं मिला था। यह अंतर याचिकाकर्ता की ओर से स्वेच्छा से लिए गए निर्णयों का परिणाम है। अदालत ने याचिकाकर्ता सुभाष कुमार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।















