हिमाचल हाई कोर्ट: आदेश की अवहेलना पर प्रधान सचिव पर ₹5 लाख जुर्माना, जिम्मेदार कर्मचारियों से वसूली

हिमाचल हाई कोर्ट: आदेश का पालन न करने पर प्रधान सचिव पर पांच लाख रुपये की कास्ट, सभी जिम्मेदार कर्मचारी करें भरपाई
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 20 Dec 2025
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेश का पालन न करने पर बागबानी विभाग के प्रधान सचिव पर पांच लाख रुपये की कास्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कास्ट की राशि उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर भरी जाए जो न्यायिक आदेश का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे।
Himachal Pradesh High Court, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेश का पालन न करने पर बागबानी विभाग के प्रधान सचिव पर पांच लाख रुपये की कास्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए हैं।
सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी करें भरपाई
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी व कर्मचारी न्यायिक आदेश का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे उन सभी से मिलकर इस कास्ट की राशि की भरपाई की जाए। पहले बागबानी विभाग के प्रधान सचिव को कास्ट की राशि अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने जांच को अमल में लाने के पश्चात से इस राशि की भरपाई उन सभी से करने के आदेश जारी किए हैं जो न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
क्यों बरती कोर्ट ने सख्ती
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण ने गेजम राम के पक्ष में 31 मार्च 2016 को निर्णय सुनाते हुए उसे वर्ष 2002 से नियमित करने के बारे में निर्णय लेने के आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रार्थी को वर्ष 2006 से नियमितीकरण का लाभ तो दे दिया गया। मगर विभाग द्वारा न्यायिक आदेश के तहत वर्ष 1994 से आठ वर्ष पूरे करने के पश्चात उसे वर्ष 2002 से नियमित करने का लाभ नहीं दिया।
प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों तक प्राधिकरण के आदेश का पालन न करना स्पष्ट तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है।















