हिमाचल HC: हिमकेयर बिल 2 हफ्ते में सत्यापित करें

अदालत: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- हिमकेयर योजना में निजी अस्पतालों के लंबित बिलों का दो हफ्ते में करो सत्यापन
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 29 Apr 2026
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा सरकार को निर्देश दिया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों के बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि सही पाए गए बिलों का भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार को आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता ज्ञापन भी रिकॉर्ड पर रखने को कहा गया है।
हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना में निजी अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों के बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि सही पाए गए बिलों का भुगतान किया जा सके।
अदालत ने साफ किया कि बिलों के सत्यापन और भुगतान की यह प्रक्रिया राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गठित एसआईटी की जांच से स्वतंत्र रहेगी।अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालन करते हुए सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक जितेंद्र सांजटा और विशेष सचिव (स्वास्थ्य) एवं सीईओ अश्विनी कुमार शर्मा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। अदालत ने इन अधिकारियों के साथ सकारात्मक चर्चा की, इसके बाद लंबित भुगतानों को लेकर एक सर्वसम्मति बनी। अदालत को सूचित किया कि लंबित बिलों के वितरण के लिए वर्तमान में लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।














