Himachal High Court: दोनों पत्नियों में बराबर बंटेगी पारिवारिक पेंशन

Himachal High Court : हाईकोर्ट ने कहा- दोनों पत्नियों में बराबर बंटेगी पारिवारिक पेंशन, जानें पूरा मामला
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 25 Sep 2025
मृतक कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन स्वैच्छिक समझौते के आधार पर पहली और दूसरी पत्नी के बीच समान रूप से साझा की जा सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने यह फैसला कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिया।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मृतक कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन स्वैच्छिक समझौते के आधार पर पहली और दूसरी पत्नी के बीच समान रूप से साझा की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मध्यस्थता के दौरान दोनों पत्नियों ने स्वेच्छा से अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने पारिवारिक पेंशन के 50-50 फीसदी बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने माना कि दोनों बयान किसी भय, दबाव या धोखाधड़ी के तहत नहीं दिए गए। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य सरकार पेंशन संबंधी औपचारिकताएं चार सप्ताह में पूरी करे। अदालत ने यह फैसला कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिया।














