हाईकोर्ट: नियमों से बाहर नियुक्ति का आदेश संभव नहीं

Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 02 May 2026
न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं (डीपीई) की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर किसी भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्हें उचित तिथि से सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार कार्यालयों से उनके नाम लेकर नियुक्ति प्रदान की जाए।
इसके साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं, जैसा 152 कनिष्ठों को दिए गए हैं। याचिकाकर्ता वरिष्ठ होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियों से वंचित रह गए हैं। मुख्य शिकायत थी कि याचिकाकर्ता भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा धारक के पद के लिए पात्र थे। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने आरएंडपी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उक्त पदों को भर दिया। डीपीई के लगभग 237 पद रिक्त पड़े थे और प्रतिवादियों ने वर्ष 2000 के बाद से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को डीपीई के पदों पर नियुक्त कर दिया था।















