Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Haryana: हिसार में घरेलू विवाद में शिक्षिका की प्रेस से वारकर हत्या

  • पॉक्सो केस: स्कूल प्रवक्ता को 6 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

  • UP: सिलिंडर महंगा होने पर मायावती ने सरकार से दाम नियंत्रित करने की मांग की

  • UP: राखी हत्याकांड, फार्म हाउस में गला रेतकर की गई हत्या

  • पंजाब: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 39 PCS अफसरों का तबादला

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हाईकोर्ट: नियमों से बाहर नियुक्ति का आदेश संभव नहीं

हाईकोर्ट: नियमों से बाहर नियुक्ति का आदेश संभव नहीं

By hinditvnews
May 2, 2026
4
0
himachal high court

Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 02 May 2026

न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं (डीपीई) की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर किसी भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्हें उचित तिथि से सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार कार्यालयों से उनके नाम लेकर नियुक्ति प्रदान की जाए।

इसके साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं, जैसा 152 कनिष्ठों को दिए गए हैं। याचिकाकर्ता वरिष्ठ होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियों से वंचित रह गए हैं। मुख्य शिकायत थी कि याचिकाकर्ता भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा धारक के पद के लिए पात्र थे। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने आरएंडपी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उक्त पदों को भर दिया। डीपीई के लगभग 237 पद रिक्त पड़े थे और प्रतिवादियों ने वर्ष 2000 के बाद से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को डीपीई के पदों पर नियुक्त कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2000 से 2008 और 2013 के दौरान अपने डिप्लोमा प्राप्त किए थे और प्रतिवादी-विभाग ने पीटीए नीति, 2006 के अनुसार डीपीई के 328 पद भर दिए थे। वर्ष 1997 से कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है और इसलिए इन 328 उम्मीदवारों की नियुक्तियां आरएंडपी नियमों के विपरीत हैं। याचिकाकर्ताओं को इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति का अवसर नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं की कुल कैडर संख्या 1527 है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 25 फीसदी यानी 382 पद सीधी भर्ती द्वारा और 75 फीसदी यानी 1145 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं।

सीधी भर्ती के 382 पदों के विरुद्ध 645 डीपीई की नियुक्ति की जा चुकी है और सीधी भर्ती का कोटा पहले ही निर्धारित कोटे से कहीं अधिक भरा जा चुका है। 2003 में पैरा-शिक्षक नीति के तहत 89 डीपीई नियुक्त किए गए थे। इन पैरा-शिक्षकों की सेवाओं को सरकारी मंजूरी के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2014 में नियमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्हें उनके बैच की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने देरी व उचित समयसीमा के भीतर दायर न करने और चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार न बनाने पर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2005-2011 के बीच हुई नियुक्तियों को 2014 में चुनौती दी। जिन जूनियर की नियुक्ति को अवैध बताया गया था, उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया था। कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग कि थी कि उन्हें पीटीए या पैरा-टीचर नियुक्तियां नीति की तरह रियायत दी जाए।

Share :
Tagshimachal pradeshhindi newshp High Court: An order for appointment cannot be issued by going beyond the recruitment and promotion rules.shimla news
Previous Article

Himachal: फर्जी वाहन पंजीकरण केस में आरोपी ...

Next Article

Himachal: आउटसोर्स कर्मियों पर नीति बनाने की ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Himachal Weather News With Hindi TV News channel
    manaliWeatherऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीमौसमलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: हिमाचल के कुछ भागों में तीन दिन हल्की बारिश के आसार

    October 7, 2024
    By hinditvnews
  • Snow
    manaliWeatherकिन्नौरकुल्लूलाहौल & स्पीतिशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: अटल टनल पर ताजा बर्फबारी, एक सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान

    February 12, 2025
    By hinditvnews
  • Pu High Court
    Chandigarh Newsपंजाब

    POCSO मामला: पीड़ित की कम उम्र पर बढ़ेगी दोषी की सजा—HC फैसला

    April 11, 2026
    By hinditvnews
  • Aag
    उत्तराखण्ड

    रुड़की: आबादी के पास कूड़े में आग, दमकल ने मशक्कत के बाद पाया काबू

    April 4, 2025
    By hinditvnews
  • Skating
    किन्नौरशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल पर्यटन: कल्पा में इस बार सर्दियों में ले सकेंगे स्केटिंग का मजा

    October 23, 2024
    By hinditvnews
  • Solan News
    Uncategorizedसोलनहिमाचल प्रदेश

    Solan News: निमोनिया ने जकड़े बच्चे

    September 9, 2023
    By hinditvnews

You may interested

  • Shiv
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: पुलिस कांस्टेबल का स्टेट काडर बनाने का विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा

  • Hamirpur Bus Stand
    हमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    HPCET 2025: परिणाम घोषित, टॉपरों के नाम जारी

  • Xr:d:dafslufkca0:298,j:1553795231,t:23010717
    manaliऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    PMGSY: हिमाचल में पीएमजीएसवाई के चरण चार के तहत बनेंगी 300 सड़कें

Timeline

  • May 2, 2026

    Haryana: हिसार में घरेलू विवाद में शिक्षिका की प्रेस से वारकर हत्या

  • May 2, 2026

    पॉक्सो केस: स्कूल प्रवक्ता को 6 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

  • May 2, 2026

    UP: सिलिंडर महंगा होने पर मायावती ने सरकार से दाम नियंत्रित करने की मांग की

  • May 2, 2026

    UP: राखी हत्याकांड, फार्म हाउस में गला रेतकर की गई हत्या

  • May 2, 2026

    पंजाब: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 39 PCS अफसरों का तबादला

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Murder

    Haryana: हिसार में घरेलू विवाद में शिक्षिका की प्रेस से वारकर हत्या

    By hinditvnews
    May 2, 2026
  • Himachal High Court

    पॉक्सो केस: स्कूल प्रवक्ता को 6 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

    By hinditvnews
    May 2, 2026
  • Maya

    UP: सिलिंडर महंगा होने पर मायावती ने सरकार से दाम नियंत्रित करने की मांग की

    By hinditvnews
    May 2, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.