मोहाली: दोस्त की हत्या के दोषी को चार साल बाद उम्रकैद

कुकर्म के बाद की थी दोस्त की हत्या: चार साल बाद दोषी को उम्रकैद की सजा, मोहाली जिला कोर्ट का फैसला
हिंदी टीवी न्यूज, मोहाली। Published by: Megha Jain Updated Tue, 07 Jul 2026
31 मार्च 2022 की रात कुराली के रोपड़ रोड निवासी सोनू घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। दो अप्रैल को उसकी मां माया ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू को आखिरी बार राहुल कुमार के साथ देखा गया था।
चार साल पहले कुराली निवासी एक युवक की दुष्कर्म के बाद हत्या और शव छिपाने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश निवासी राहुल कुमार को हत्या, दुष्कर्म और साक्ष्य नष्ट करने का दोषी ठहराया।
सरकारी वकील के अनुसार, 31 मार्च 2022 की रात कुराली के रोपड़ रोड निवासी सोनू घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। दो अप्रैल को उसकी मां माया ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू को आखिरी बार राहुल कुमार के साथ देखा गया था। आठ अप्रैल 2022 को पुलिस ने निहोलका गांव से राहुल को गिरफ्तार किया।
आरोपी सोनू को गांव चिंतगढ़ स्थित एक ट्यूबवेल के मोटर रूम में ले गया। वहां उसने सोनू को जमकर शराब पिलाई। जब सोनू नशे में बेसुध हो गया, तो राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रात करीब दो बजे उसने मुंह और सांस दबाकर सोनू की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने मौके से खून के निशान मिटाने की भी कोशिश की।
अगली रात आरोपी ने शव को खाद के दो बोरों में भरा। उसने रस्सी से बोरों को साइकिल के कॅरिअर पर बांधा और गांव चिंतगढ़ के श्मशान घाट में पराली के नीचे छिपा दिया। चार अप्रैल 2022 को सीवरेज का पानी निकालने पहुंचे ग्रामीणों को बदबू आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पराली के नीचे से सड़ी-गली अवस्था में शव बरामद किया, जिसकी बाद में परिजनों ने सोनू के रूप में पहचान की।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य बने आधार
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होने की दलील दी। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को विश्वसनीय माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों से साबित हुआ कि सोनू आखिरी बार राहुल के साथ ही देखा गया था। आरोपी यह नहीं बता सका कि वह सोनू से कब और कहां अलग हुआ। राहुल की निशानदेही पर मोटर रूम से मृतक का मोबाइल, चप्पलें, हत्या में प्रयुक्त साइकिल और रस्सी बरामद हुई। फोरेंसिक जांच में आरोपी के कपड़ों और मोटर रूम से मिले खून के नमूने मृतक के खून से मेल खा गए।















