HP: जेओए लाइब्रेरी भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, 10 हजार हर्जाने की चेतावनी

Himachal : जेओए लाइब्रेरी भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी तो लगेगा 10 हजार का हर्जाना
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 30 Jul 2026
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए (लाइब्रेरी) भर्ती में देरी और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर 10 हजार रुपये का हर्जाना आईजीएमसी के पुअर पेशेंट ट्रीटमेंट फंड में जमा कराना होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) लाइब्रेरी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने और लगातार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की, तो उत्तरदाता को 10 हजार की हर्जाना राशि जमा करानी होगी। यह हर्जाना राशि आईजीएमसी शिमला स्थित पुअर पेशेंट ट्रीटमेंट फंड में जमा करानी होगी। खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है।














