Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने मेरिट दरकिनार नियुक्ति पर लगाई रोक

हिमाचल: मेरिट दरकिनार कर नियुक्ति देने के आदेश पर रोक, जानें प्रदेश हाईकोर्ट के बड़े फैसले
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 26 Aug 2026
प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एक अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर मौजूद उम्मीदवार से पहले विचार करने का निर्देश दिया गया था।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एक अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर मौजूद उम्मीदवार से पहले विचार करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 9 अक्तूबर तय की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य चयन आयोग की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए 24 अप्रैल 2026 के फैसले के क्रियान्वयन पर अपील के लंबित रहने तक रोक लगा दी है।















