हिमाचल टेंडर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश: टेंडर विवाद में राज्य सरकार को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 26 Aug 2026
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक 1 जुलाई, 2026 के आक्षेपित निर्णय व आदेश के पैराग्राफ 21 में दिए गए निर्देशों पर रोक रहेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत राज्य सरकार को क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बची हुई वित्तीय बोलियां खोलने और टेंडर आवंटित करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक 1 जुलाई, 2026 के आक्षेपित निर्णय व आदेश के पैराग्राफ 21 में दिए गए निर्देशों पर रोक रहेगी।















