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Home›हरियाणा›Haryana Excise Policy: गांव में दो से ज्यादा ठेके नहीं, 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब… नई आबकारी नीति मंजूर

Haryana Excise Policy: गांव में दो से ज्यादा ठेके नहीं, 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब… नई आबकारी नीति मंजूर

By hinditvnews
May 16, 2024
99
0
Liquor Policy Haryana

Haryana Excise Policy हरियाणा में नायब सरकार की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को हरी झंडी दिखा दी है। नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार किसी भी गांव में दो से ज्यादा शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। वहीं गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी।

HIGHLIGHTS

  1. किसी गांव में दो से ज्यादा ठेके नहीं खुलेंगे
  2. शराब नीति को मंजूरी, इस बार 12 हजार करोड़ अर्जित करने का लक्ष्य
  3. पंचकूला में रात 12 बजे के बाद नहीं परोसी जाएगी शराब
  4. विदेशी शराब भी आएगी ट्रैक एंड ट्रेकिंग सिस्टम के दायरे में Haryana New Excise Policy: हरियाणा सरकार ने साल 2024-25 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस बार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार (Nayab Government) ने फैसला लिया है कि इस बार किसी भी गांव में दो से ज्यादा शराब के ठेके नहीं खुलेंगे।अभी तक प्रविधान था कि पांच हजार लोगों की आबादी पर एक ठेका, 10 हजार आबादी पर दो ठेके और 10 हजार से अधिक लोगों की आबादी पर तीन शराब के ठेके खोले जा सकते थे, मगर इस बार पांच हजार से अधिक आबादी पर सिर्फ दूसरा ठेका ही खोला जा सकेगा।

    किसानों की फसल के भुगतान पर भी हुई चर्चा

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini Cabinet) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों की फसल के त्वरित भुगतान पर भी चर्चा हुई।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं उठान के काम में तेजी लाई जाए। इस दौरान मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने सरकार को गेहूं खरीद की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

    संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गांव की फिरनी पर अब शराब क ठेका नहीं खुलेगा। फिरनी के पास गांव के लोग रहते हैं तो आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए आसपास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

    पंचकूला में 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब

    गुरुग्राम (Gurugram Liquor) व फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी। गुरुग्राम व फरीदाबाद के लाइसेंस रेट अलग है, इसलिए यहां रात 12 बजे की समय सीमा से मुक्त रखा गया है। नई पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी।

    प्रदेश में शराब ठेकों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन नीलामी खुली बोली से की जाएगी। ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे। देशी शराब का कोटा नहीं बढ़ाया है।

    विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में आएगी। कांच की बोतलों में ही बेचने को लेकर पूर्व में हो चुके विवाद के चलते कैबिनेट ने दोनों तरह के विकल्प हैं। यानी कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

    सीसीटीवी की निगरानी में डिस्टलरी

    सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब बनाने वाली डिस्टलरी में 31 जुलाई तक फ्लो मीटर अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। पूरा प्लांट सीसीटीवी कैमरों से कवर करना होगा। इसका कंट्रोल विभाग के पास भी रहेगा। शराब की हर बोतल पर क्यू आर कोड होगा ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सके।

    मतदान के बाद होगी नये ठेकों की ई-टेंडरिंग

    गांवों में ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक 8 से रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे।

    शहरों में ठेके सुबह 8 से आधी रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस शर्त के साथ एक्साइज पालिसी लागू करने की मंजूरी दी है कि किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। नये ठेकों की अलाटमेंट के लिए ई-टेंडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई यानी मतदान के बाद शुरू होगा

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