Himachal Pradesh High Court: बॉन्ड राशि का अर्थ, काम करवाने पर मजबूर नहीं कर सकते

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- बॉन्ड राशि का मतलब कि काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Thu, 08 May 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बॉन्ड राशि का भुगतान करने की पेशकश का मतलब है कि काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर को सात दिन के भीतर 60 लाख रुपये बॉन्ड की राशि विभाग के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादी विभाग को तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार किए जाने और बॉन्ड की राशि प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में एनओसी जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। याची अपनी ज्वाइनिंग देते समय इस प्रमाण पत्र को एम्स बिलासपुर में जमा कर सकेंगे।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि बॉन्ड राशि का भुगतान करने की उनकी पेशकश का मतलब है कि उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला प्रतिवादियों की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर जिला बिलासपुर में सहायक प्रोफेसर (नियोनेटोलॉजी) के पद पर भर्ती के उद्देश्य से प्राथी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने पर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए इस मामले को अनुपालना के लिए 13 मई को सूचीबद्ध किया है।