हिमाचल बिजली बोर्ड: दो साल की सेवा पर मिलेगा उच्च वेतनमान, स्पष्टीकरण जारी

हिमाचल बिजली बोर्ड: दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, स्पष्टीकरण जारी
हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 29 Jul 2026
राज्य बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन प्रथम संशोधन विनियम 2022 का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 12 अप्रैल 2022 या उससे पहले हुई है।
राज्य बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों को उच्च वेतनमान (हायर पे स्केल) देने संबंधी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। मंगलवार को जारी कार्यालय आदेश में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन प्रथम संशोधन विनियम 2022 का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 12 अप्रैल 2022 या उससे पहले हुई है। 12 अप्रैल 2022 तक अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी विनियम 7(ए) के तहत उच्च वेतनमान के पात्र होंगे, लेकिन यह लाभ उन्हें नियमित सेवा के दो वर्ष पूर्ण करने के बाद ही दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले ही विनियम 7(ए) का लाभ दे दिया गया है, तो उसका वेतन पुनर्निर्धारित (री-फिक्स) किया जा सकता है।
साथ ही, अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली भी की जाएगी। कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी यदि विनियम 7(ए) के लाभ का दावा करते हैं, तो विभागीय अधिकारी अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताएंगे कि 11 जनवरी 2023 को अधिसूचित संशोधन नियम उन पर लागू नहीं होते। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में पूर्व में आए कुछ न्यायिक फैसले भी लागू नहीं होंगे। बोर्ड प्रबंधन ने अपने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी न्यायालय ने 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी को यह लाभ प्रदान किया है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उस निर्णय को चुनौती दी जाए।















