हाईकोर्ट सख्त: मेडिकल दावों के निपटारे के लिए 3 दिन में अतिरिक्त डॉक्टर तैनात करने के आदेश

हाईकोर्ट का आदेश: चिकित्सा दावों के सत्यापन-निपटारे के लिए तीन दिन में तैनात करें अतिरिक्त डॉक्टर
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 22 May
प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत लंबित चिकित्सा दावों के भुगतान में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत लंबित चिकित्सा दावों के भुगतान में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी को आदेश दिया है कि वे दावों के त्वरित सत्यापन और निपटारे के लिए तीन दिनों के भीतर अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती करें। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे वित्तीय गतिरोध पर दोनों पक्षों को तीन सप्ताह में अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है।















