हिमाचल: बाइक टैक्सी सेवा की तैयारी, सरकार बनाएगी नीति

हिमाचल: रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी, सरकार बनाएगी नीति
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 19 Sep 2026
केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 में जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन में गैर-परिवहन यानी निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रियों की सेवा में लगाने का प्रावधान किया है।
हिमाचल में रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार नीति तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 में जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन में गैर-परिवहन यानी निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रियों की सेवा में लगाने का प्रावधान किया है। गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें चाहें तो ऐसी मोटरसाइकिलों को यात्री सेवा के लिए अनुमति दे सकती हैं। हिमाचल में इसे लागू करने का मामला फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। प्रदेश में अभी बाइक टैक्सी सेवा को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में निजी बाइक को रैपिडो या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किराये पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है। मंडी में इसी आधार पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई भी शुरू की है। विभाग के अनुसार निजी उपयोग के लिए पंजीकृत मोटरसाइकिल को किराये पर यात्रियों को ले जाने से पहले नियमानुसार अनुमति और आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी है।
चालक-यात्री की सुरक्षा पर जोर
केंद्र की 2025 की एग्रीगेटर गाइडलाइन में राज्य सरकारों को निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर सेवा में शामिल करने की अनुमति देने का अधिकार दिया है। इसके लिए चालक का सत्यापन और प्रशिक्षण, बीमा, वाहन के दस्तावेज, सुरक्षा व्यवस्था, एप आधारित ट्रैकिंग और शिकायत निवारण जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा। एग्रीगेटर को भी संबंधित राज्य की सक्षम अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। हिमाचल सरकार की प्रस्तावित नीति में तय किया जाएगा कि बाइक टैक्सी सेवा किन शर्तों पर संचालित होगी। इसमें निजी बाइक के व्यावसायिक इस्तेमाल, चालक और यात्री की सुरक्षा, बीमा, किराया और एग्रीगेटर के लाइसेंस समेत अन्य नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। नीति लागू होने के बाद ही रैपिडो जैसी सेवाओं के प्रदेश में वैधानिक रूप से संचालन का रास्ता साफ होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव चेत सिंह ने कहा कि विभाग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जब तक ड्राफ्ट अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक हिमाचल में निजी बाइक से किराये पर सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है।















