Himachal: हाईकोर्ट ने शास्त्री भर्ती पर लगाई रोक, बीएड अभ्यर्थियों को झटका

Himachal Pradesh High Court: शास्त्री भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला Published by: Megha Jain Updated Sun, 03 May 2026
बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
हिमाचल प्रदेश में शास्त्री (संस्कृत शिक्षक) की भर्ती प्रक्रिया में बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी तुरंत प्रभाव से पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
मामला सीडब्ल्यूपी नंबर 6465/2026 (प्रवीण कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य) से जुड़ा है। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को प्रदेश हाईकोर्ट में हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2023 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शास्त्री पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।















