Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • लखनऊ: रियाद उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट जाने से पहले स्थिति जांचें

  • गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत

  • उत्तराखंड: स्थापना दिवस पर अमित शाह देंगे पुलिस को राष्ट्रपति कलर, देहरादून आने की संभावना

  • उत्तराखंड: नंदादेवी नेशनल पार्क की सुरक्षा पर चिंता, वनकर्मियों की कमी उजागर

  • उत्तराखंड: भाजपा ने बनाई प्रदेश स्तरीय विस्तारक टोली, संयोजकों को जिम्मेदारी

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल हाईकोर्ट: वैध RC के बिना वाहन चलाना बीमा शर्तों का उल्लंघन

हिमाचल हाईकोर्ट: वैध RC के बिना वाहन चलाना बीमा शर्तों का उल्लंघन

By hinditvnews
October 12, 2026
3
0
Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea

अदालत: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- बिना वैध आरसी वाहन चलाना बीमा शर्तों का उल्लंघन, जानें पूरा मामला

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला Published by: Megha Jain Updated Mon, 12 Oct 2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्थायी पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद वैध आरसी के बिना सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवा वकील के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के बाद बिना वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन और बीमा पॉलिसी की शर्तों का मूलभूत उल्लंघन है। हालांकि, पीड़ित परिवार को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि 72.67 लाख रुपये से बढ़ाकर लगभग 1.01 करोड़ रुपये कर दी है।

कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पहले दावेदार को मुआवजे का भुगतान करे और बाद में पे एंड रिकवर के तहत यह राशि गाड़ी की मालकिन से वसूल करे। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 2014 में दायर अपील और मृतक की मां द्वारा दायर क्रॉस-ऑब्जेक्शन पर सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चंबा के 2013 के आदेश में संशोधन किया। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2011 को खजियार-डलहौजी मार्ग पर दैनकुंड नाले के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में सवार 27 वर्षीय अंकित महाजन मौके पर ही मौत हो गई।
वह मुंबई की प्रसिद्ध लॉ फर्म में वकील थे। वाहन 10 जून 2011 को खरीदा गया था और इसका अस्थायी रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 2011 को समाप्त हो चुका था। 22 जुलाई (हादसे के दिन) तक वाहन का स्थायी पंजीकरण नहीं हुआ था। हालांकि वाहन स्वामी ने 19 जुलाई को आरएलए (आरएलए) चंबा में दस्तावेज जमा कराए थे। ट्रिब्यूनल ने मृतक की मां को 72,67,700 रुपये का मुआवजा मंजूर किया था और पूरी देनदारी बीमा कंपनी पर डाली थी।
वर्चुअल बैठक के फैसलों पर सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी, एसटीए का आदेश रद्द
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के एक फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई सरकारी संस्था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करती है, तो उस बैठक में लिए गए फैसले पर शामिल सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। सिर्फ अध्यक्ष (चेयरमैन) और सचिव के दस्तखत से जारी किया गया आदेश कानूनन मान्य नहीं होगा।

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ता आनंद मोदगिल की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने माना कि बिना सभी सदस्यों के हस्ताक्षर वाले आदेश की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने 31 जनवरी 2025 के विवादित आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके साथ ही एसटीए को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ता के आवेदनों पर अगले चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार करे और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72(1) व 80 और हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखकर ही अंतिम फैसला ले। याचिकाकर्ता ने शिमला-मनाली और शिमला-चंबा रूट के लिए स्टेज कैरिज परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 31 अगस्त 2025 को एसटीए चेयरमैन के कार्यालय में बैठक हुई थी, जिसमें चेयरमैन के अलावा मेंबर सेक्रेटरी सहित अन्य 5 सदस्य और याचिकाकर्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया था।

एसटीए ने याचिकाकर्ता के आवेदनों को खारिज करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह आदेश केवल चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी की ओर से हस्ताक्षरित था। जबकि बैठक में शामिल अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर इस पर नहीं थे।
Share :
TagsHimachal High Court Ankit Mahajan accident case invalid RC insurance compensation 1.01 crorehimachal pradeshhindi newsshimla news
Previous Article

हिमाचल: बर्फबारी से सड़कें ठप, उड़ानें रद्द; ...

Next Article

हिमाचल: नवरात्र पर पर्यटन कारोबार चमका, होटलों ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Himachal High Court
    Chandigarh Newsपंजाब

    देश विरोधी साजिश केस: तीन कश्मीरी छात्र दोषी, एक बरी

    June 3, 2026
    By hinditvnews
  • Images (4)
    बिलासपुरहिमाचल प्रदेश

    Bilaspur: भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन पर नई तकनीक रोकेगी हादसे, 54 करोड़ का पहला टेंडर जारी

    February 22, 2024
    By hinditvnews
  • School
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: भारी बारिश का कहर, कई जिलों में स्कूल बंद

    July 21, 2026
    By hinditvnews
  • Paise
    मंडीशिमलाहिमाचल प्रदेश

    मंडी: दिवंगत सिया के परिवार को 10 लाख की मदद, बहनों की पढ़ाई मुफ्त

    September 19, 2026
    By hinditvnews
  • Pro
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: अनुबंध सेवाकाल में वरिष्ठता लाभ पर डिमोट और रिकवरी

    February 27, 2025
    By hinditvnews
  • Premchand
    उत्तराखण्ड

    Uttarakhand: भूमि रजिस्ट्री पेपरलेस, मिलेगी वर्चुअल सुविधा

    February 11, 2025
    By hinditvnews

You may interested

  • Gandhi
    manaliकुल्लूशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal News: मनाली के लिए हुईं रवाना

  • Gst
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    जीएसटी घटा: शिमला में कारोबारियों और ग्राहकों को राहत

  • Police
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: एलएसडी तस्करी केस में 4 एसटीएफ जवान सस्पेंड, जांच में बड़ा खुलासा

Timeline

  • October 12, 2026

    लखनऊ: रियाद उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट जाने से पहले स्थिति जांचें

  • October 12, 2026

    गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत

  • October 12, 2026

    उत्तराखंड: स्थापना दिवस पर अमित शाह देंगे पुलिस को राष्ट्रपति कलर, देहरादून आने की संभावना

  • October 12, 2026

    उत्तराखंड: नंदादेवी नेशनल पार्क की सुरक्षा पर चिंता, वनकर्मियों की कमी उजागर

  • October 12, 2026

    उत्तराखंड: भाजपा ने बनाई प्रदेश स्तरीय विस्तारक टोली, संयोजकों को जिम्मेदारी

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Aeroplane

    लखनऊ: रियाद उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट जाने से पहले स्थिति जांचें

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Accident

    गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Amit Shah

    उत्तराखंड: स्थापना दिवस पर अमित शाह देंगे पुलिस को राष्ट्रपति कलर, देहरादून आने की संभावना

    By hinditvnews
    October 12, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.